10 लाख से महंगी कार खरीदी? कार पर दिया 1% टैक्स ऐसे पाएं वापस
अगर आपने 10 लाख रुपये से ज्यादा कीमत की कार खरीदी है, तो खरीदारी के समय दिया गया 1% TCS टैक्स वापस मिल सकता है। आयकर रिटर्न (ITR) भरते समय इस रकम को क्लेम करके हजारों रुपये का रिफंड पाया जा सकता है।
भारत में 10 लाख रुपये से अधिक कीमत की नई कार खरीदने पर डीलर ग्राहक से 1% TCS (Tax Collected at Source) वसूलता है। कई लोग इसे अतिरिक्त टैक्स समझकर भूल जाते हैं, लेकिन यह रकम पूरी तरह एडजस्ट या रिफंड हो सकती है।
इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक, यह TCS आपके PAN नंबर पर सरकार के पास जमा होता है। ITR फाइल करते समय यह रकम आपके टैक्स क्रेडिट में जुड़ जाती है। यदि आपकी कुल टैक्स देनदारी कम है, तो बची हुई राशि रिफंड के रूप में बैंक खाते में वापस आ सकती है।
उदाहरण के तौर पर, यदि किसी व्यक्ति ने 15 लाख रुपये की कार खरीदी है, तो डीलर करीब 15 हजार रुपये TCS के रूप में काटेगा। यह डिटेल Form 26AS और AIS में दिखाई देती है। ITR भरते समय इसे सही तरीके से क्लेम करना जरूरी होता है।
टैक्स विशेषज्ञों के अनुसार, बड़ी संख्या में लोग जानकारी के अभाव में इस रकम का दावा नहीं कर पाते। इसलिए ITR दाखिल करते समय Form 26AS, AIS और Form 27D जरूर चेक करना चाहिए ताकि आपका पैसा वापस मिल सके।
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